मंत्रालय ने गुरुवार को बयान में कहा, ” मंत्रालय ने एक दिसंबर, 2017 से पहले बेचे गए एम और एन श्रेणी के मोटर वाहनों में एक जनवरी, 2021 से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। ‘
एम श्रेणी से तात्पर्य कम से कम ऐसे चार पहिया वाहनों से जिनमें यात्री यात्रा करते हैं। एन श्रेणी में कम से कम ऐसे चार पहिया वाहन आते हैं, तो माल ढुलाई के साथ लोगों को भी यात्रा करना हैं।
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बयान में कहा गया है, ” यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम जैसा तय था वैसा ही लागू होगा। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा में हाइब्रिड लेन पर टोल का भुगतान फास्टैग के अलावा 15 फरवरी, 2021 तक नकद भी किया जा सकेगा। ” हालांकि, फास्टैग लेन में टोल शुल्क का भुगतान सिर्फ फास्टैग से होगा।