विदेशी पक्षियों को दाना खिलाने के विवाद में फंसे शिखर धवन
वाराणसी समाचार: भारतीय क्रिकेट टीम (भारतीय क्रिकेट टीम) के खिलाड़ी शिखर धवन (क्रिकेटर शिखर धवन) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गंगा नदी (गंगा रेवर) में नौका विहार के दौरान प्रवासी पक्षियों को नाव पर दाना खिलाने का मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी जिले के बर्थराकला चौबेपुर निवासी राजा आनंद ज्योति सिंह के अधिवक्ता सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है। परिवाद में कहा गया कि समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ कि क्रिकेटर शिखर धवन ने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर 23 जनवरी को गंगा नदी में प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाने की तस्वीर पोस्ट की थी। जबकि बर्ड फ्लू आशंका में एहतियातन सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने दाना ब्लाने पर रोक लगा दी है, जिसका उल्लंघन शिखर धवन ने किया था।
नाविक की डिग्रीपरिवाद में कहा गया है कि प्रशासन ने इस मामले में शिखर धवन का संयोजन न करके गंगा में सैर कराने वाले नाविक का संयोजन कर दिया है। इतना ही नहीं गंगा में नौका संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। परिवाद में कहा गया है प्रशासन के आदेश का उल्लंघन क्रिकेटर शिखर धवन ने किया है। ऐसे में योग को तबल कर दंडित किया जाना चाहिए।