बदल गया नियम- पहली बार मिलेगी ग्राहकों को ये सुविधा
6 अक्टूबर, 2020 को जारी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, “PFRDA ने अब अपने मौजूदा विकल्पों के अलावा, ग्राहकों की सुविधा के लिए वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस (VCIP) का उपयोग करने की अनुमति दी है. “बीमा नियामक द्वारा यह घोषणा किए जाने के एक महीने बाद बीमा कंपनियां नए ऑनबोर्डिंग के लिए ग्राहक क्रेडेंशियल्स के लिए रियल टाइम वीडियो बेस्ड ऑथेंटिकेशन का उपयोग करने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा दे रही है.
वर्तमान में बैंक और म्यूचुअल फंड अपने ग्राहकों को वीडियो बेस्ड ऑथेंटिकेशन सुविधा का उपयोग करके वीडियो केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने की सुविधा देते हैं. वर्तमान में, नए ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग और उनकी सर्विसिंग सहित कई एनपीएस सेवाओं को ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिया गया है.ये भी पढ़ें: PM Kisan Samman Nidhi Scheme: नवंबर तक मिलेगा छठी किश्त का पैसा, अगर नहीं मिला तो तुरंत करें ये काम
इस तरह भी खोल सकते हैं खाता
एनपीएस अकाउंट खोलने की प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाने के लिए पीएफआरडीए ने अब सब्सक्राइबर्स को वन टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए भी एपीएस अकाउंट खोलने की अनुमति दी है. इस प्रक्रिया में, बैंकों के ग्राहक (रिजस्टर्ड POPs- प्वांइट ऑफ प्रजेंस ), जो संबंधित बैंकों के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एनपीएस खाता खोलने की इच्छा रखते हैं, अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग करके ऐसे खाते खोल सकते हैं. वहीं, नॉन-इंटरनेट बैंकिंग डिजिटल मोड के जरिए पीओपी के माध्यम से एनपीएस अकाउंट्स खोलने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी और ई-मेल पर आएगा, जिसका उपयोग पेपरलेस एनपीएस अकाउंट खोलने में किया जा सकता है.
सिर्फ 1000 रु से कर सकते हैं निवेश
NPS के तहत दो तरह के अकाउंट खुलते हैं टियर-1 और टियर-2. टियर-1 एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, वहीं टियर-2 एक वॉलंटरी अकाउंट है, जिसमें कोई भी वेतनभोगी अपनी तरफ से निवेश शुरू कर सकता है. टियर-1 अकाउंट खुलने के बाद ही टियर-2 खाता खुलता है. एनपीएस टियर-1 को सक्रिय रखने के लिए सालाना कॉन्ट्रिब्यूशन पहले ही 6,000 रुपये घटाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है. जिसे आप 65 साल की उम्र तक चला सकते हैं. NPS निवेश पर 40 फीसदी एन्युटी खरीदना जरूरी है. जबकि 60 फीसदी रकम 60 साल के बाद एक मुश्त निकाल सकते हैं. यदि न्यूनतम सालाना निवेश नहीं किया जाता है तो खाते को फ्रीज कर उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है.
मिलेगा इतना रिटर्न
अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप NPS अकाउंट में हर महीने 5,000 रुपये निवेश करते हैं, और निवेश 30 साल तक जारी रखते हैं. यानी 60 साल की उम्र तक. उस निवेश पर 10% रिटर्न के साथ 60 साल की उम्र में आपके अकाउंट में 1.12 करोड़ रुपये हो जाएंगे. नियम के मुताबिक उम्र 60 साल होते ही आपको एक मुश्त 45 लाख रुपये कैश मिल जाएगा. इसके अलावा हर महीने 45,000 रुपये पेंशन मिलेगी. बता दें, जबकि निवेशक 30 साल में कुल 18 लाख रुपये निवेश करेगा. इसमें 10 फीसदी सालाना रिटर्न का अनुमान लगाया गया है, ब्याज दरें ऊपर-नीचे हो सकती हैं.
टैक्स में मिलती है छूट
NPS में ग्राहकों को टैक्स में छूट की सुविधा भी मिलती है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 C के तहत 1.5 लाख रुपये के अलावा 50,000 रुपये का बेनिफिट टैक्स ले सकते हैं. एनपीएस में निवेश कर आप आयकर में 2 लाख रुपये की छूट का फायदा उठा सकते हैं.