मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश) के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। कानून मंत्रालय ने प्रमुख सचिव को दिशा-निर्देश जारी करते हुए प्रदेश भर में दर्ज मुकदमों का ब्योरा बढ़ाने को कहा है।
- News18Hindi
- आखरी अपडेट:28 जनवरी, 2021, 3:20 PM IST
सभाया जा रहा प्रदेश भर में दर्ज मुकदमों का ब्योरा
उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। कानून मंत्रालय ने प्रमुख सचिव को दिशा-निर्देश जारी करते हुए प्रदेश भर में दर्ज मुकदमों का ब्योरा बढ़ाने को कहा है।
योगी सरकार के इस फैसले से हजारों गरीबों के साथ ही बड़ी संख्या में कर्मचारियों, मजदूरों और किसानों को भी राहत मिलना तय है। वास्तव में राज्य सरकार का मानना है कि कोविद के मुकदमों से आम लोगों को स्पष्टवादी परेशानी उठानी पड़ेगी। थानों में दर्ज एफआईआर को हवाला देते हुए पुलिस को लोगों को परेशान करने का मौका मिल सकता है।ये निर्णय लेने वाला पहला राज्य बनेगा यूपी
इस फैसले के बाद कोविद -19 विकासल तोड़ने और लॉकडाउन के उल्लीलिंग के मुकदमे वापस लेने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा। सरकार इन मुकदमों की वापसी के जरिये जहां सतर्कपियों के साथ आम लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है, वहीं उन्हें धमकी देने के लिए ऐसी स्थितियों में विशेष एहतियात बरतने की चेतावनी भी देंगे। ये मुकदमों की वापसी से पुलिस और न्यालयालय से भी बहुत कम होगा और उनमेंheखे चीजों की जांच के लिए मौका मिल सकेगा। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सतर्कताएं की लंबे समय से यह मांग थी, जिस पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने इन मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।