CNBC-आवाज के मुताबिक इनकम टैक्स देनदारी में टैक्सपेयर्स को 50,000-80,000 तक की बचत हो सकती है. बजट के दौरान दो ऐलान देखने को मिल सकते हैं जिसमें से पहला है इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था के तहत जिसको ओल्ड रीजीम कहते हैं दूसरा नई व्यवस्था के तहत.
नई रीजीम में हो सकते ये बदलाव
पिछले साल सरकार ने नई रीजीम व्यवस्था को लॉन्च किया था. इस रीजीम में स्लैब की दरों में कुछ फेरबदल संभव है जिससे इसे और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है. इसमें स्लैब की दरों को कुछ इस तरह रखने की उम्मीद है जिससे लोग पुरानी व्यवस्था को छोड़कर नई व्यवस्था को अपनाएं. इससे इनकम टैक्स में छूट मिलेगी.
#BigBudgetExclusive | 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को राहत मिल सकती है। @RoyLakshman @AEHarshada #incometax #BudgetOnAwaaz #UnionBudget2021 pic.twitter.com/Ox8lEdyikR
— CNBC-AWAAZ (@CNBC_Awaaz) January 27, 2021
सीएनबीसी- आवाज के सूत्रों के अनुसार पुराने स्लैब में स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी हो सकती है. बता दें कि अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये है. वहीं इस बजट में होमलोन पर भी टैक्स छूट बढ़ाने पर विचार मुमकिन है. बजट की तैयारियों के दौरान इन प्रस्तावों पर गंभीर चर्चा हुई है.
नई टैक्स व्यवस्था के तहत डोनेशन देने वालों को Deductions का फायदा मिल सकता है. देशहित और सामाजिक कारणों के लिए डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में ये कदम उठा सकती है. दरअसल पिछले साल बजट में विकल्प के तौर पर टैक्सपेयर्स के लिए कम टैक्स दरों वाली स्लैब का ऐलान किया गया था लेकिन इस सिस्टम में 80G समेत ज्यादातर डिडक्शन खत्म कर दिए गए थे.
पिछले साल पेश की गई थी नई व्यवस्था
पिछले साल के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नई आयकर व्यवस्था पेश की थी जिसमें सात टैक्स स्लैब को शामिल किया गया था. शून्य, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30%. जबकि पुराने टैक्स नियम में चार स्लैब शून्य, 5%, 20% और 30% शामिल थे. ये दोनों ही टैक्स नियम करदाता के लिए चालू थे. हालांकि, नई आयकर व्यवस्था में 5 लाख से 15 लाख रुपये के बीच आय पर कर की दरें कम हैं, लेकिन कर में कोई छूट और कटौती नहीं मिलेगी.
80C में डिडक्शन
वर्तमान में इनकम टैक्स एक्ट 80 CCE के तहत सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD(1) के तहत एक साल में कुल 1.50 लाख रुपये की आमदनी पर आयकर से छूट मिलती है. इससे सेविंग्स को लेकर लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे. बता दें कि कई टैक्स सेविंग्स निवेश इस सेक्शन के तहत आते हैं. इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की उम्मीद लोग वित्त मंत्री से लगाए हुए हैं.