मोदी सरकार का नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 ग्राहकों को काफी मजबूती प्रदान करेगा.
फेस्टिव सीजन सेल (Festive Season online sale) के दौरान उपभोक्ता इन ई-कॉमर्स वेबसाइट पर थोक के भाव सामान खरीदेंगे. ऐसे में सरकार का नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 (Consumer Protection Act 2019) ग्राहकों को काफी मजबूती प्रदान करेगा.
- News18Hindi
- Last Updated:
October 15, 2020, 12:55 PM IST
फेस्टिव सीजन सेल में कैसे मदद करेगा नया कानून
अगर ई-कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को खराब सामान देती है तो इसकी शिकायत भी अब तुरंत की जा सकती है. ई-कॉमर्स मार्केट एक्सपर्ट की मानें तो इस साल फैशन, गैजेट्स, घरेलू आइटम्स सहित सभी कैटेगरी में आकर्षक और भारी छूट दी जाएगी. सौंदर्य और अन्य तरह के प्रोडक्ट्स में भी भारी छूट मिलेगी. इसलिए यदि आप सस्ते में अच्छी चीजों की खरीदारी करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन मौका है. साथ ही ग्राहकों को इस सीजन में विशेष सतर्कता भी बरतनी पड़ेगी.

अगर ई-कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को खराब सामान देती है तो इसकी शिकायत भी अब तुरंत की जा सकती है.
सेल में खरीदे गए सामान भी होंगे वापस
फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज (Flipkart Big Billion Days Sale) के तहत सेल की शुरुआत 16 अक्टूबर से होगी. इसके दो दिन बाद अमेजन पर भी सेल की शुरुआत होने वाली है. ऐसे में उपभोक्ताओं को देश में लागू नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एख्ट के बार में जानकारी होनी चाहिए. देश में यह कानून लागू होने के बाद पहली बार ई-कॉमर्स कंपनियां इतने बड़े पैमाने पर सेल की शुरुआत करने जा रही है. फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल में खरीददारों को कपड़ों, स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आदि पर ऑफर और डिस्काउंट मिलेगा.
क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट?
ब्रांडेड कंपनियों के द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग में भी अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होगा. इन कंपनियों को ऑफर और सेल में भी उपभोक्ताों को वापसी और कंपनियों के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार होगा. 20 जुलाई, 2020 से पूरे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू कर दिया है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 लागू हो जाने के बाद उपभोक्ताओं को कई तरह के अधिकार मिल गए हैं. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ग्राहक को उन कंपनियों से भी लड़ने का ताकत देता है, जो पहले के उपभोक्ता कानून में नहीं था. अब ग्राहक नए कानून के तहत उपभोक्ता फोरम में अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत दर्ज होने के एक महीने के अंदर ही उनके शिकायतों पर फोरम एक्शन लेगी.

ब्रांडेड कंपनियों के द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग में भी अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होगा.
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उपभोक्ता अधिनियम 1986 में अगर सामान में कोई दिक्कत आ जाती तो उसको बदलने में कंपनियां टालमटोल करती थीं, लेकिन नए उपभोक्ता कानून में ऐसा नहीं होगा. इसलिए अगर उपभोक्ताओं को इस फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन कंपनियां ठगती है तो वह मोदी सरकार द्वारा लाए गए नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जमकर फायदा उठाए.