नोएडा अथॉरिटी (Noida authority)
अगर आप भी नोएडा में रहते हैं और आपके ऊपर नोएडा अथॉरिटी (Noida authority) का वॉटर टैक्स बकाया है… या फिर आप पर किसी भी तरह के ब्याज के देनदार हैं…या फिर आपके घर में लगा कनेक्शन कानूनी तौर-तरीकों से नहीं है तो अथॉरिटी की एमनेस्टी स्कीम (Amnesty scheme) खास आपके लिए है.
- News18Hindi
- Last Updated:
January 27, 2021, 12:24 PM IST
आपको बता दें हाल ही में नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे. इसी बैठक में वॉटर टैक्स, बकाया ब्याज और अवैध कनेक्शन को वैध कराने का मौका देने जैसे कई अहम फैसले लिए गए हैं. अथॉरिटी के अनुसार इस फैसले को एमनेस्टी स्कीम नाम दिया गया है. इसके तहत जिस भवन स्वामी पर भी 31 दिसम्बर तक वॉटर टैक्स जमा करने का वक्त था, लेकिन जमा नहीं किया गया है तो वो अब 31 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक जमा कर सकता है.
टैक्स और ब्याज जमा करने में ऐसे मिलेगी छूट
नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की मानें तो अगर कोई भवन स्वामी 31 जनवरी तक अपना बकाया वॉटर टैक्स जमा करता है तो उसे कुल देय ब्याज पर 40 फीसद की छूट दी जाएगी. इसी तरह से अगर 28 फरवरी तक जमा करता है तो 30 फीसदी की और 31 मार्च तक जमा करने पर 20 फीसद की छूट दी जाएगी.Noida Authority: नोएडा के इन 5 सेक्टर में खरीदा है मकान तो अब नहीं हो पाएगी रजिस्ट्री, जानें क्या है बड़ी वजह
किराए पर आवंटित भवन के बकाए पर भी मिलेगी छूट
किराए पर आवंटित भवन के बकाएदारों के लिए भी अथॉरिटी एकमुश्त समाधान योजना लेकर आया है. यह योजना 20 जनवरी से 31 मार्च तक लागू रहेगी. इस योजना के तहत एक जुलाई 2020 से लागू ब्याज रेट 11.50 फीसद और एक जुलाई 2020 से पहले के बकाए पर 14 फीसद की दर से ब्याज लागू होगा.